करोना वायरस संक्रमण फैलाने पर FIR के आदेश
मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने दिया आदेश
(लखनऊ/VMN) करोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने आदेश दिया है कि अगर कोई एक करो ना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या परिवार इस संबंध में शासन या प्रशासन से कुछ भी छुपाता है या सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज पर आवश्यक कार्रवाई को अमल में लाया लाया जाए।
मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम की अध्यक्षता में मण्डलीय आउट ब्रेक रिस्पांस कमेटी की बैठक कर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा0 संजीव कुमार, मण्डलीय सर्विलांस अधिकारी डा0 राकेश कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को करोना वायरस से निपटने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि करोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार इस संबंध में सूचनाओं को दबाता या छुपाता है या फिर सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत FIR दर्ज कराई जाए। ऐसे लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई नरमी न बरती जाए। संक्रमित व्यक्ति का तत्काल उपचार कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वह इस संक्रमण को कैसे रोकने में सहायक बने।
मण्डलायुक्त ने जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ‘‘आउटब्रेक रिस्पांस कमेटी’’ द्वारा अपने-अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये एवं भारत सरकार/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्गत गाइडलान का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं प्रतिदिन की निगरानी रिपोर्ट/कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।