बाहर निकले तो खैर नहीं
जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त लखनऊ वासियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
(लखनऊ/VMN) कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए और जन-जन की सुरक्षा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने लखनऊ वासियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर घर से बिल्कुल भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। अगर इस दिशा निर्देश को कोई भी तोड़ता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने लखनऊ वासियों से अपील की है कि वह प्रशासन और पुलिस बल का पूर्णतया सहयोग करें ताकि कोरोना महामारी से जंग में जीत हासिल हो सके।
यह है दिशा निर्देश…
- आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों के आने जाने पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा।
- 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक ड्यूटीरत डॉक्टर/ पैरामेडिकल एवं उनकी टीम, प्रशासन, विद्युत विभाग एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के चार पहिया वाहन कार, दो पहिया वाहन मोटरसाइकिल आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
- इसके अतिरिक्त वैध ड्यूटी पास अथवा मान्य पहचान पत्र धारक बैंक एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी सुबह 9:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंच जायें तथा ड्यूटी पूरी करने के बाद ही वहाँ से घर के लिए निकलें।
- आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की पूर्ति के लिए शासन, प्रशासन व अन्य सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त डिलीवरी बॉयज को आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी तथा इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पास निर्गत किया गया है अथवा आई कार्ड पर अनुमति है। मीडियाकर्मी व संस्थाओं द्वारा खाना वितरण पूर्व की भांति लागू रहेगा अर्थात ये सभी आपने कार्यों के लिए आ जा सकते हैं।
- मेडिकल, राशन आदि की दुकान के दुकानदार 9:30 बजे तक प्रत्येक दशा में अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाएं तथा शाम 6:00 बजे के बाद ही अपनी दुकान से निकलें।
- विभिन्न आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों, संस्थानों को ड्यूटी के पास जारी किये गए हैं ऐसे व्यक्ति अपने ड्यूटी पास को इस प्रकार रखेंगे कि जो दूर से ही दिखाई पड़े। कुछ व्यक्ति ड्यूटी पास लेकर पूरे दिन इधर उधर अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्य स्थल व कार्यक्षेत्र से अलग पाए जाते हैं तो उनके पास निरस्त कर दिए जायेंगे। इनके विरुद्ध प्रतिबंधों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
- विषम परिस्थिति को छोड़कर कोई व्यक्ति आपने निकटतम दवा व राशन की दुकान से ही खरीदारी करें। इसके लिए पैदल जाये और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में घर से बाहर बिल्कुल न निकले. बेहद विषम स्थिति में घर से निकलना ही मान्य होगा परंतु मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- यहां यह स्पष्ट कर दें कि उक्त आदेश लखनऊ में सील किए गए 12 हॉटस्पॉट क्षेत्र के लिए नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से बंदी रहेगी।
- यहां पर भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि लखनऊ में 24 मार्च से लॉक डाउन लागू है अतः मुख्य मार्ग, मोहल्लों, गलियों की सड़कों आदि पर विषम परिस्थिति को छोड़कर किसी व्यक्ति के द्वारा पैदल, वाहन से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें अन्यथा अकारण घूमते हुए मिलने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। *प्रतीकात्मक चित्र