बोर्ड परीक्षा 2020: नकल कराने वाले गिरोह पर लगेगा गैंगस्टर एवं रासुका
Archana Sharma
(लखनऊ/VMN) इस बार की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने खास कड़े कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जहां नकल कराने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एवं रासुका की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से बिजली विभाग, परिवहन, चिकित्सा, लोक निर्माण, पुलिस आदि विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोर्ड परीक्षा को सुचारु रूप से कराने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने उच्चाधिकारियों को नकल कराने वाले कुख्यात जिलों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों संकलन केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने वंदे मातरम न्यूज़ से विशेष बातचीत में बताया कि यूपी बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ईमेल आईडी एवं हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिन पर शिकायत प्राप्त होने में 24 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ नकल पर रोक लगाने के लिए पूरे प्रदेश में क्रमांक की उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। संवेदनशील जिलों में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल होगा और प्रत्येक जिले में व्यापक पर्यवेक्षण के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा सहित सभी उच्च अधिकारी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। सभी परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य को नकल कराने की सूचना मिले तो वह जनपद एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को तत्काल सूचित करें। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले यूपी बोर्ड परीक्षाएं 1 महीने से ज्यादा समय तक चलती थी लेकिन अब कम समय में ही व्यवस्थित ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
बोर्ड परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
- कुल 7784 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है परीक्षा।
- हाई स्कूल में1660738 छात्र एवं 1361869 छात्राएं शामिल होंगी।
- हाई स्कूल की परीक्षा कुल 12 कार्य दिवसों में पूरी होगी और 3 मार्च को समाप्त होगी।
- इंटरमीडिएट में 1463 390 छात्र और 1 121 121 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे।
- इंटर की परीक्षा में कुल 5607118 परीक्षार्थी शामिल होंगे जिनमें से की 55 16787 संस्थागत एवं 90331 एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं।
- इस बार परीक्षा केंद्रों का चिन्ह का ऑनलाइन किया गया है ताकि परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे।
- नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए राज्य स्तर पर वह प्रत्येक जनपद पर कंट्रोल रूम एवं मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है।
- राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम एवं मॉनिटरिंग सेंटर में 60 कार्मिक एवं 7 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं. इनसे लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी।
- परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों एवं जन सामान्य के शिकायतों का त्वरित निदान के लिए ईमेल आईडी bordexam 2020up @ gmail.com विकसित की गई है।
- दो हेल्पलाइन नंबर 18001806607, 0552239198 की भी स्थापना की गई है. इन नंबरों पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ईमेल आईडी भी दो-दो घंटे में चेक की जाएगी। इन पर मिली शिकायतों की कार्रवाई 24 घंटे के अंदर की जाएगी।
- परीक्षार्थियों के लिए भी टोल फ्री नंबर18001805310 व 18001805312 जारी किया गया है। इन नंबर पर पर स्पर्श अधिकार देशों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक इतिहास, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, रसायन, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त कर सकेंगे।
- परीक्षार्थियों एवं जन सामान्य की सुविधा एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के तत्काल निवारण के लिए ट्विटर हैंडल @upboardexam 2020 की भी शुरुआत की गई है।
- नकल की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रश्न मंत्रों को खोलने की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी तथा संकलन केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे निराई के लिए सशस्त्र बल एवं सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी समाज विरोधी तत्वों अथवा आहे व्यक्तियों को एक पत्र न होने देने के लिए जिला प्रशासन को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
- परीक्षा परिणाम 24 अप्रैल को घोषित कर किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
बोर्ड परीक्षा में पहली बार.. 4 रंगों में उत्तर पुस्तिकाएं
वर्ष 2000 की बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ को बदलने अथवा उत्तर पुस्तिकाओं को बाहर से लिखी हुई अन्य उत्तर पुस्तिकाओं में बदलने की संभावनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में क्रमांक की उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है इस वर्ष पहली बार 4 रंगों में उत्तर पुस्तिकाएं भी प्रयोग में लाई जाएंगी इसी प्रकार संवेदनशील जिलों में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाएं उपयोग में लाई जाएंगी.
इन विभागों को निर्देश
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों और संकलन केंद्रों व मूल्यांकन केंद्रों पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाए।
परीक्षार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बोर्ड परीक्षा स्पेशल बसों की शुरुआत करें।
चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों में 102 एंबुलेंस सेवा तैनात की जाए ताकि आपातकाल की स्थिति में परीक्षार्थियों को का सुविधा उपलब्ध कराया जा सके तुम ही लोक निर्माण को आदेश दिया गया है कि जितने भी टूटी-फूटी सड़कें हैं वह गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए।
रासुका (NSA)
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA):- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है।
जानिए कब बना था ये कानून:- रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून. 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था। यह कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है।
किन नागरिकों को पकड़ा जा सकता है:- अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है को वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।
कितने महीने जेल में:- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. राज्य सरकार को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।