शराब की दुकानें 10 से 7 बजे तक खुलेंगी
- सरकारी कार्यालय भी खोलने के आदेश
- निजी कार्यालयों को नहीं खोलने के निर्देश
3 May 2020, Sunday
(कानपुर नगऱ/VMN) शहरवासी कदापि भ्रमित न हों। कुछ यदा-कदा छूट के साथ शहर में लॉक डाउन यथावत रहेगा। शहर रेड जोन में होने के कारण बहुत सी सेवाओं में प्रतिबंधित है। यह व्यवस्था 17 मई तक लागू रहेगी।
शासन स्तर से मिले निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि
- शहरी क्षेत्र में निर्माण कराने की छूट इस आधार पर दी जा सकती है कि इसमें काम करने वाले समस्त लोग निर्माणाधीन परिसर में ही रहेंगे उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की एकल दुकानें सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे तक खुली रहती हैं। इसमें शर्त होगी कि यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेड जोन व बफर जोन में आने वाली कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी।
- शहरी क्षेत्र में स्थित निजी कार्यालय अग्रिम आदेश आने तक पूर्व की भांति बंद रहेंगे और घर पर ही रह कर काम करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयां अपनी गतिविधियां कर सकती हैं और निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं होगी। यहां पर दी गई छूट में यह शर्त होगी कि वह 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
- जनपद के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय व राजकीय कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ⅓ स्टाफ के साथ खुलेंगे।
- हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अग्रिम आदेश आने तक पूर्व की भांति प्रतिबंधित रहेंगे। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है।