• सूबे का कोई भी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल करने पर रोक 

22 May 2020, Friday

(लखनऊ/VMN) किसी भी तरह की हक की मांग के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाया जाने वाला सशक्त कदम ‘हड़ताल’ पर प्रदेश सरकार ने रोक लगाया दी है। पिछले 6 महीने तक किसी भी मांग को लेकर हड़ताल का हाथ नहीं थामा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक मुकुल सिंहल ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया है कि अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल की यह अधिसूचना छह मास की अवधि के लिए हड़ताल, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में निषिद्ध करती है।